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Read More... मुंबई : अशोक खरात मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज
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By Online Desk
प्रवर्तन निदेशालय ने स्वयंभू बाबा और ज्योतिषी अशोक खरात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अर्जी दाखिल कर खरात के खिलाफ ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने की मांग की है। फिलहाल वह नासिक जिले में पुलिस हिरासत में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह मामला 6 अप्रैल को पीएमएलए के तहत दर्ज किया था, जो नासिक पुलिस की FIR के आधार पर शुरू हुआ था। एफआईआर में खरात पर जबरन वसूली, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ और कई महिलाओं को नशीला पदार्थ देकर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उसके खिलाफ कई अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं। मुंबई में ड्रग्स का कारोबार करने वाले तस्करों पर एक्शन, दो मंजिला मकान ध्वस्त
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देश की आर्थिक राजधानी और मायानगरी मुंबई में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. सलीम डोला की गिरफ्तारी से इतर नवी मुंबई में पुलिस ने एक महिला ड्रग डीलर के घर पर हथौड़ा चलवाया, जिससे ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया. काली कमाई से बनी इमारत पर पीले पंजे वाले बुलडोजर के साथ मोटे-मोटे हथौड़ों से वार हुए तो उनकी चोट ड्रग्स तस्करों के सीने में जरूर महसूस हुई. मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका का सैलून पर एक्शन, बरगद के पेड़ को रंगने पर पुलिस से कार्रवाई की मांग
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बृहन्मुंबई महानगरपालिका के गार्डन विभाग ने बांद्रा पुलिस से एक सैलून के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला तब सामने आया जब आरोप लगा कि सैलून ने अपनी दुकान के बाहर स्थित एक जीवित बरगद के पेड़ को रंग दिया था। इस घटना के बाद सिविक बॉडी ने सैलून को नोटिस जारी कर दिया है और उससे जवाब तलब किया गया है। मामला मुंबई के पाली नाका क्षेत्र में स्थित “टिप एंड टो लक्स सैलून” से जुड़ा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार, सैलून पर आरोप है कि उसने पेड़ के तने और ऊपर की जड़ों को सजावटी उद्देश्य से गुलाबी और हरे रंग से पेंट कराया। इस काम के लिए कर्मचारियों को भी लगाया गया था। मुंबई : कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर हाई कोर्ट सख्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निगरानी के आदेश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। 
