मुंबई : बीएमसी ने 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया; 7 हजार वाहनों पर नोटिस

Mumbai: BMC tows away 3,499 scrapped vehicles; issues notices to 7,000 vehicles

मुंबई : बीएमसी ने 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया; 7 हजार वाहनों पर नोटिस

बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( बीएमसी ) ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी ने अलग-अलग जगहों पर खड़े 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया है। साथ ही, करीब 7 हजार वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। अगर इन वाहनों के मालिक 48 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी नहीं हटाते हैं, तो बीएमसी उन्हें डंपयार्ड में भेज देगी। वहां से गाड़ी छुड़ाने के लिए मालिकों को 30 दिन का मौका मिलेगा, जिसके बाद बीएमसी उन गाड़ियों को स्क्रैप कर देगी। यह कार्रवाई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने और शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका ( बीएमसी ) ने शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी ने अलग-अलग जगहों पर खड़े 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया है। साथ ही, करीब 7 हजार वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। अगर इन वाहनों के मालिक 48 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी नहीं हटाते हैं, तो बीएमसी उन्हें डंपयार्ड में भेज देगी। वहां से गाड़ी छुड़ाने के लिए मालिकों को 30 दिन का मौका मिलेगा, जिसके बाद बीएमसी उन गाड़ियों को स्क्रैप कर देगी। यह कार्रवाई सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखने और शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। 

 

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बीएमसी पिछले कई सालों से सार्वजनिक जगहों पर खड़े लावारिस और कबाड़ हो चुके वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। इस प्रक्रिया में, बीएमसी सबसे पहले ऐसे वाहनों की पहचान करती है जो लंबे समय से एक ही जगह पर खड़े हैं और लावारिस लगते हैं। इसके बाद, इन वाहनों पर एक नोटिस चिपकाया जाता है। इस नोटिस में वाहन मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि वे 48 घंटे के भीतर अपने वाहन को वहां से हटा लें। यह समय सीमा इसलिए दी जाती है ताकि वाहन मालिक को अपनी गाड़ी का दावा करने का मौका मिल सके।

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वाहन को कबाड़खाने या डंपयार्ड में ले जाएगी
अगर 48 घंटे बीत जाने के बाद भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी को नहीं हटाता है, तो बीएमसी उस वाहन को कबाड़खाने या डंपयार्ड में ले जाती है। डंपयार्ड में ले जाने के बाद भी वाहन मालिक के पास एक और मौका होता है। उसे गाड़ी वापस छुड़ाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। इस दौरान, अगर मालिक आकर अपनी गाड़ी का मालिकाना हक साबित करता है और जरूरी प्रक्रिया पूरी करता है, तो वह अपनी गाड़ी वापस ले जा सकता है।

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बीएमसी उस वाहन को स्क्रैप कर देती है
लेकिन, अगर 30 दिन की अवधि भी बीत जाती है और मालिक गाड़ी लेने नहीं आता है, तो बीएमसी उस वाहन को स्क्रैप कर देती है। यह सब बीएमसी एमएमसी अधिनियम, 1884 की धारा 490 (3) के तहत किया जाता है। इस धारा के अनुसार, लावारिस और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने का अधिकार बीएमसी को है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीएमसी ने एक विशेष एजेंसी को भी नियुक्त किया है। यह एजेंसी वाहनों की पहचान करने, नोटिस चिपकाने, उन्हें टो करने और डंपयार्ड तक पहुंचाने का काम करती है।

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बीएमसी ने बताया क्यों उठा रही ये कदम
बीएमसी का यह कदम शहर में यातायात को सुगम बनाने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में मदद करेगा। अक्सर देखा जाता है कि कबाड़ हो चुके वाहन सड़कों के किनारे या सार्वजनिक पार्कों में खड़े रहते हैं, जिससे न केवल जगह घेरते हैं बल्कि गंदगी भी फैलाते हैं। ऐसे वाहनों को हटाने से शहर की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। बीएमसी की यह कार्रवाई नागरिकों से भी अपील करती है कि वे अपने वाहनों का ध्यान रखें और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह लावारिस न छोड़ें।