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Mumbai 

मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा  

मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा   महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. 
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Maharashtra 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा 

ठाणे : ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया; 5,000 रुपये के जुर्माना एक दिन की सजा  एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर हमला करने के आरोप में 2016 में राबोडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 52 वर्षीय ठाणे निवासी व्यवसायी रमेश शिटकर को ठाणे सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। हालाँकि, उन्हें केवल एक दिन की हिरासत की सजा सुनाई गई है। शिटकर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 332 (किसी लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुँचाना) और 353 (किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दोषी पाया गया। उन्हें दोनों आरोपों के तहत एक दिन के कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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Mumbai 

ठाणे : शिवसेना नेता हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास

ठाणे : शिवसेना नेता हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास ठाणे जिले की एक अदालत ने 2014 में शिवसेना नेता मोहन राउत की हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एएन सिरसीकर ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया, लेकिन महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) और शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपों को खारिज कर दिया।
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National 

नई दिल्ली : भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई; 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली : भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई; 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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