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Read More... मुंबई : हिरासत में हुई मौत के मामले में दो पुलिस अधिकारियों को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा
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By Online Desk
2009 के घाटकोपर हिरासत में हुई मौत के मामले में सीबीआई अदालत ने सजा का फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। हिरासत में हुई मौत के एक मामले में मुंबई की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को घाटकोपर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक संजय सुदाम खेडेकर और तत्कालीन मुख्य निरीक्षक रघुनाथ विठोबा कोलेकर को दोषी ठहराया। अदालत ने सात साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मेहरुनिस्सा कादिर शेख द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका में अदालत के आदेश पर सीबीआई एससीबी, मुंबई ने 27 नवंबर 2009 को अल्ताफ कादिर शेख की मृत्यु से संबंधित मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि मृतक को घाटकोपर पुलिस स्टेशन मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में यातना दिए जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नई दिल्ली :हस्तशिल्प निर्यातक कंपनी पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना; सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद कर दिया
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देश के शीर्ष न्यायालय ने एनजीटी के उस आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक कंपनी पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल, मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद कर दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही कहा कि देश का कानून राज्य या किसी भी जांच एजेंसी को पर्यावरण संबंधी मामलों में किसी का मांस खींचने की अनुमति नहीं देता। ठाणे : रेलवे स्टेशन के पास जुर्माना वसूलने पर ऑटो-रिक्शा चालक ने ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर हमला किया
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ठाणे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई के बाद, 30 वर्षीय एक गुस्साए ऑटो रिक्शा चालक ने एक यातायात पुलिस उप-निरीक्षक पर कथित तौर पर हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राबोडी निवासी के रूप में हुई आरोपी की पहचान ठाणे के राबोडी निवासी सदरुद्दीन काज़ी के रूप में हुई है। नई दिल्ली : भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई; 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना
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कर्नाटक की सरकार भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक लाने की योजना बना रही है। विधेयक के मुताबिक, अगर भविष्य में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ जैसी घटनाएं घटती है तो मैनेजमेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधेयक के अनुसार, प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति को 3 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 