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स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई... मिलेगी जुर्माने की ऑनलाइन रसीद 

स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई... मिलेगी जुर्माने की ऑनलाइन रसीद  क्लीन अप मार्शल के मोबाइल फोन में नगर निगम द्वारा विकसित क्लीन अप मार्शल सिस्टम ऐप होगा। इसमें स्वच्छता नियमों को तोड़ने पर पहले से ही वसूली जाने वाली एक निश्चित राशि शामिल होगी। मौजूदा प्रथा के मुताबिक क्लीन अप मार्शल को न्यूनतम 100 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार होगा. डॉ. ने नागरिकों से इस योजना में सहयोग करने की अपील की. सुधाकर शिंदे ने व्यक्त किये.
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काम बंद करने वाले ठेकेदार से 1 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं वसूला गया जुर्माना...

काम बंद करने वाले ठेकेदार से 1 महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक नहीं वसूला गया जुर्माना... प्रशासन ने ठेकेदार पर 64 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ ही उसकी जमा राशि और इसारा जमा राशि भी जब्त करने का आदेश दिया है. लेकिन दो माह बाद भी इस पर अमल नहीं हो सका है. इस मामले में पूर्व बीजेपी पार्षद मकरंद नार्वेकर ने बृहन्मुंबई नगर निगम को पत्र लिखकर पूछा है कि सड़क ठेकेदार रोडवे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुर्माना वसूलने को लेकर नगर निगम उदासीन क्यों है.
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कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए लगाया जुर्माना...

कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए लगाया जुर्माना... वसई कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में एक 26 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष कारावास व 5000 रुपए दंड भरने का आदेश दिया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने सोमवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि, तुलिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज केस में आरोपी नामे संदीप ऊर्फ रिंकु राजेंद्रप्रसाद यादव (26), निवासी-संतोष भुवन, नालासोपारा पूर्व के विरुद्ध पीड़िता द्वारा दिये गए शिकायत में 7 जून 2016 को गिरफ्तार किया गया था।
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ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना...

ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना... अय्यर ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में रहने और एक राजनेता होने के कारण उनकी व्यस्तता का तर्क दिया था । ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी करने को लेकर राहुल पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 का दिन निर्धारित किया है।
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