महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी...

Supreme Court approves OBC reservation in local body elections in Maharashtra

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पूरा हो गया है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा.

बता दें कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन के मामले में पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में जहां-जहां चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, वहां निर्वाचन प्रक्रिया चालू रहेगी, लेकिन नई अधिसूचनाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी. 

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में जिस क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वहां प्रत्याशी को आरक्षण नहीं मिलेगा. वह क्षेत्र ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर होगा. माना जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं. ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद इसमें तेजी आ सकती है.

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