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मुंबई : सेशंस कोर्ट ने कैब ड्राइवर की छेड़छाड़ की सज़ा रद्द, क्रिमिनल धमकी के आरोप बरकरार 

मुंबई : सेशंस कोर्ट ने कैब ड्राइवर की छेड़छाड़ की सज़ा रद्द, क्रिमिनल धमकी के आरोप बरकरार  छेड़छाड़ के मामले में मजिस्ट्रेट की सज़ा को रद्द करते हुए, सेशन कोर्ट ने कैब ड्राइवर यशवंत सुरंजे की अपील को कुछ हद तक मान लिया। उसे पहले 24 जनवरी, 2022 के आदेश के तहत छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। एयर कंडीशनर  विवाद से जुड़े आरोप यह मामला समीर साहनी की शिकायत से सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एयर कंडीशनर चालू करने को लेकर हुए झगड़े के बाद सुरंजे ने अपनी मां के साथ गाली-गलौज करके और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर छेड़छाड़ की।
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जोधपुर : आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत

जोधपुर : आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत यौन उत्पीड़न के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से उपचार के लिए पेश की गई रेगुलर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है. उस याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. आसाराम को 6 माह की अंतरिम जमानत मिली है. फिलहाल आसाराम का आरोग्य निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है. आसाराम रेगुलर जमानत के लिए लंबे समय से जद्दोजहर कर रहा था.
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National 

नई दिल्ली : पाकिस्तान सजा पूरी करने के बावजूद स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे159 लोग

नई दिल्ली : पाकिस्तान सजा पूरी करने के बावजूद स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे159 लोग भारत और पाकिस्तान ने मंगलवार को नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। 2008 में कांसुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के तहत, ऐसी सूचियों का आदान-प्रदान हर साल 1 जनवरी और जुलाई को किया जाता है। इसके तहत 159 लोग ऐसे हैं जो अपनी सजा पूरी करने के बावजूद स्वदेश लौटने का इंतजार कर रहे हैं।
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मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा

मुंबई : पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा मुंबई में पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिद्रे हत्याकांड मामले में पनवेल सेशन कोर्ट की ओर से 9 साल बाद सजा सुनाई गई है. अदालत ने शनिवार 5 अप्रैल 2025 को अश्विनी के कलीग और मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर को भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 302 के तहत हत्याकांड का दोषी करार दिया है.
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