मुंबई: पानी के विवाद में सोसाइटी के वॉचमैन पर जानलेवा हमला, दो के खिलाफ FIR दर्ज
Mumbai: Society watchman attacked over water dispute, FIR registered against two
मुंबई के माहिम इलाके में स्थित 'ओम साईनाथ सोसाइटी' में पानी की आपूर्ति के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोसाइटी में वॉचमैन का काम करने वाले तेज बहादुर साहू (56) पर सोसाइटी के ही दो निवासियों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया,
मुंबई (माहिम): मुंबई के माहिम इलाके में स्थित 'ओम साईनाथ सोसाइटी' में पानी की आपूर्ति के मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सोसाइटी में वॉचमैन का काम करने वाले तेज बहादुर साहू (56) पर सोसाइटी के ही दो निवासियों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
क्या है पूरा मामला?
घटना 9 मई 2026 की रात करीब 11:00 बजे की है। शिकायतकर्ता तेज बहादुर, जो पिछले 11 वर्षों से इस सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं, ने पुलिस को बताया कि वे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी संजय बोबडे और उनके बेटे तनिष्क संजय बोबडे ने पानी की मोटर चलाने और गेट बंद करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया।
गाली-गलौज और लकड़ी के डंडे से हमला
FIR के अनुसार, आरोपियों ने पहले वॉचमैन के साथ भद्दी गालियां और बदतमीजी की। जब विवाद बढ़ा, तो आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और लकड़ी के डंडे से उन पर प्रहार किया। इस हमले में तेज बहादुर के दाहिने हाथ की कलाई और कोहनी में गंभीर चोटें आई हैं।
गंभीर हालत में घायल वॉचमैन को तुरंत भाभा अस्पताल, बांद्रा ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस की कार्रवाई
माहिम पुलिस ने तेज बहादुर के बयान के आधार पर 10 मई 2026 को औपचारिक रूप से मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नए कानूनों के तहत निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है:
BNS धारा 118(1): खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुँचाना।
BNS धारा 352: शांति भंग करने के इरादे से अपमानित करना।
BNS धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुँचाना।
BNS धारा 3(5): समान मंशा (Common Intention) के साथ किया गया कार्य। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।


