मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के कथित धोखाधड़ी मामले में 3,034 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की
Mumbai: Enforcement Directorate seizes assets worth Rs 3,034 crore in alleged Reliance Communications fraud case
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड बैंक कथित धोखाधड़ी मामले में 3034.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों में कुल कुर्की 19,344 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर गठित एसआईटी रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मामलों की जांच कर रही है, जिसमें एसबीआई बैंक/पब्लिक फंड के कथित दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
पीएमएलए के तहत यह अस्थायी कुर्की संपत्ति को बिकने से रोकने और बैंकों तथा जनता के हितों की रक्षा के लिए की गई है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय जीवन बीमा निगम की शिकायतों पर आरकॉम , अनिल डी. अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई सीबीआई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। आरकॉम और उसकी ग्रुप कंपनियों ने कथित तौर पर घरेलू और विदेशी कर्जदाताओं से लोन लिए थे, जिनमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया हैं।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, प्रमोटर ग्रुप की कुछ संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनमें मुंबई की उषा किरण बिल्डिंग में एक फ्लैट, पुणे के खंडाला में एक फार्महाउस, अहमदाबाद के सानंद में ज़मीन का एक टुकड़ा और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। ये शेयर मेसर्स राइजी इनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास थे, जो अनिल अंबानी के ग्रुप की एक कंपनी है और राइजी ट्रस्ट के तहत आती है। यह राइजी ट्रस्ट अनिल अंबानी के परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।
पीएमएलए की धारा 8 के तहत, कुर्क की गई संपत्ति उन असली दावेदारों को वापस कर दी जाएगी जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनमें पीड़ित बैंक भी शामिल हैं। इस प्रकार, कुर्की संपत्ति का मूल्य सुरक्षित रखती है ताकि उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद, सार्वजनिक धन को कानून के अनुसार बैंकों और अंततः आम जनता को वापस दिलाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्तियों की पहचान करके और उन्हें कुर्क करके वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सार्वजनिक धन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जांच जारी है।


