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मुंबई : कोर्ट ने ₹55 करोड़ के रीडेवलपमेंट फ्रॉड केस में बिल्डर अमरजीत शुक्ला की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

मुंबई : कोर्ट ने ₹55 करोड़ के रीडेवलपमेंट फ्रॉड केस में बिल्डर अमरजीत शुक्ला की दूसरी जमानत याचिका खारिज की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिड-सिटी हाइट्स के मालिक अमरजीत शुक्ला की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 21 अगस्त को एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के नाम पर निवासियों से कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज़मानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा: “मामले की मेरिट के आधार पर, रिकॉर्ड में कुछ गंभीर परिस्थितियाँ हैं, जो इस आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाती हैं।
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मुंबई : पूर्व कर्मचारी पर 103 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप 

मुंबई : पूर्व कर्मचारी पर 103 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप  मुंबई पुलिस ने फ्रेंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक पूर्व कर्मचारी पर 103 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोपी, शाहिदा अंसारी, नवंबर 2017 से जनवरी 2023 तक कंपनी में सीनियर मैनेजर (एडमिनिस्ट्रेशन) थीं, और एक दूसरी कंपनी, वार्ड एक्स फार्मास्युटिकल्स की डायरेक्टर भी थीं। उनके परिवार के सदस्यों और एक पार्टनरशिप फर्म, 212 एंटरप्राइजेज पर भी इस धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया गया है।
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मुंबई : 5200 करोड़ सिर्फ रेंट पर खर्च देगा ये बैंक, 19 मंजिला इमारत का होगा इकलौता किराएदार

मुंबई : 5200 करोड़ सिर्फ रेंट पर खर्च देगा ये बैंक, 19 मंजिला इमारत का होगा इकलौता किराएदार मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, जेपी मॉर्गन चेस ने पवई में अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार की नींव रख दी है. प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह डील उन कंपनियों के साथ हुई है जिनमें वैश्विक एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की हिस्सेदारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि करते हुए बताया था कि ब्रुकफील्ड इस सुविधा को विकसित करने के लिए राज्य में करीब ₹9,000 करोड़ का निवेश कर रही है.
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मुंबई : ₹23.75 करोड़ के बैंक गारंटी फ्रॉड में दो लोग गिरफ्तार

मुंबई : ₹23.75 करोड़ के बैंक गारंटी फ्रॉड में दो लोग गिरफ्तार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग  मुंबई ने धोखाधड़ी, जालसाजी और क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी के एक केस में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह केस वेलस्पन डक्टाइल आयर पाइप्स लिमिटेड ने दायर किया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स ने नकली बैंक गारंटी देकर उससे 23.75 करोड़ रुपये की ठगी की है। इस केस के सिलसिले में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग  ने CBI के ज़रिए मुख्य आरोपी, तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर महेशभाई कुंभानी और उनके साथी गौरव प्रदीप धाकड़ को इंदौर से कस्टडी में लिया और उन्हें फॉर्मल तौर पर गिरफ्तार कर लिया। 
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