मुंबई–पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग - 48 के बोरघाट सेक्शन पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित
Movement of heavy vehicles completely banned on Borghat section of Mumbai-Pune National Highway - 48
मुंबई–पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग - 48 के बोरघाट सेक्शन पर बार-बार होने वाले हादसों को रोकने के लिए रायगढ़ जिला कलेक्टर किशन ज्वाले ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। कलेक्टर ज्वाले ने कहा, "यह निर्णय केवल सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुंबई–पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग - 48 के बोरघाट सेक्शन पर बार-बार होने वाले हादसों को रोकने के लिए रायगढ़ जिला कलेक्टर किशन ज्वाले ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत तत्काल प्रभाव से और आगामी आदेश तक इस मार्ग पर सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। कलेक्टर ज्वाले ने कहा, "यह निर्णय केवल सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बोरघाट एक ढलान वाला और घुमावदार मार्ग है, जहां भारी वाहनों से जुड़े हादसे लगातार लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।" यह आदेश रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के बाद जारी किया गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में लगातार होने वाले हादसों और संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी मुद्दों पर चिंता जताई थी।
भारी वाहनों के कारण बोरघाट मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रही हैं, जिससे न केवल वाहन चालक बल्कि आम यात्री भी जोखिम में रहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मार्ग पर भूस्खलन और तेज मोड़ भी दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। इस प्रतिबंध के तहत ट्रक, टैंकर, बस और अन्य बड़े वाहन बोरघाट मार्ग से नहीं गुजर सकेंगे। प्रशासन ने वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का सुझाव भी दिया है, जिससे यातायात प्रभावित न हो और सुरक्षा बनी रहे। आयुक्त ने स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करें। इसके साथ ही, जनता से अपील की गई है कि वे मार्ग पर सावधानी बरतें और भारी वाहनों के प्रतिबंधित होने की जानकारी को ध्यान में रखें।
बोरघाट रोड का यह कदम दुर्घटनाओं में कमी लाने और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सूचना और साइनबोर्ड के माध्यम से इस आदेश की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंचे। भारी वाहन प्रतिबंध के बावजूद, छोटे वाहन और कारें मार्ग पर यात्रा कर सकेंगी, जिससे आम लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने की अपील की है।

