पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दी अंतरिम राहत... अनिवार्य कार्रवाई न करने का आदेश

Supreme Court grants interim relief to Nupur Sharma in the case of statement against Prophet Mohammad... order not to take necessary action

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए बयान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को दी अंतरिम राहत... अनिवार्य कार्रवाई न करने का आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए अपने बयान के मामले में नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है. अदालत ने उसकी गिरफ्तारी 10 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। इस मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन तय की गई है।

कोर्ट ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. नोटिस में कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न नुपुर शर्मा के खिलाफ केस एक जगह ट्रांसफर किए जाएं. माना जा रहा है कि राज्यों और केंद्र के जवाब के बाद कोर्ट केस ट्रांसफर करने का फैसला करेगी।

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इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपने पहले के आदेश में थोड़ा बदलाव करते हैं. हम नहीं चाहते कि आप हर अदालत में जाएं। नूपुर शर्मा की ओर से दायर याचिका में अलग-अलग जगहों पर 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, इन सभी को एक जगह ट्रांसफर किया जाए.

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कहा गया कि देश के अलग-अलग शहरों में नहीं जाना चाहिए। नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है। उसे धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, हम आपके कानूनी विकल्पों को बरकरार रखना चाहते हैं।

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