बीएमसी ने जारी किया सख्त आदेश…दुकानों के बाहर 10 जून तक मराठी भाषा में नहीं मिला बोर्ड तो होगा एक्शन!

बीएमसी ने जारी किया सख्त आदेश…दुकानों के बाहर 10 जून तक मराठी भाषा में नहीं मिला बोर्ड तो होगा एक्शन!

Rokthok Lekhani

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मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई में जिन दुकानो पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं उन पर बीएमसी ने 10 जून के बाद कड़ी कार्रवाई करने का मूड बना लिया है. दरअसल बीएमसी ने पहले ही मुंबई में सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों पर मराठी भाषा में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे. इसकी डेडलाइन 31 मई थी जो अब समाप्त हो गई है. वहीं बीएमसी ने दुकानदारों को 10 जून तक और समय दिया है.

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उसके बाद भी अगर दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगाए गए तो बीएमसी सख्त एक्शन लेगा. बता दें कि राज्य की उद्धव सरकार ने दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया था लेकिन अब भी कई दुकानों पर इंग्लिश भाषा में बोर्ड लटके हुए नजर आ रहे हैं. इस संबंध में बीएमसी के एक अधिकारी ने कहा कि दुकानदारों को अब 10 जून तक का आखिरी मौका दिया गया है. इसके बाद बीएमसी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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शुरुआत में बीएमसी मुंबई की साढ़े चार लाख दुकानों की जांच करेगी. इनमें शोरूम से लेकर स्टोर्स और बड़ी दुकानें शामिल हैं. वहीं बीएमसी उपायुक्त संजोग कबरे के मुताबिक प्रत्येक वार्ड में जांच की जाएगी की दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड लगाए गए हैं या नहीं. इसके लिए 75 इंस्पेक्टरों सहित एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है. वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार मराठी भाषा में बोर्ड लगाने से मना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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अगर दुकानदार कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहेगा तो फिर उसे जुर्माना भरना होगा. इस दौरान दुकानदार से उसकी दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ बी मुंबई में शराब की दुकानों के बोर्ड से महापुरुषों या किलों के नाम हटाने की कवायद भी शुरू हो गई है. बीएमसी ने निर्देश दिया है कि शराब की दुकानों से 10 जून तक महापुरुषों या किलों के नाम हटा दिए जाएं. नियम न मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.


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