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मुंबई : लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग; 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं

मुंबई : लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग; 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं बांद्रा के लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग में 200 से ज़्यादा छोटे व्यवसायों और दो रेस्टोरेंट के नष्ट होने के महीनों बाद, लिंकिंग रोड पर स्थित इस प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और सुरक्षा चूक के विवरण सामने आ रहे हैं  बांद्रा लिंक रोड, लिंक स्क्वायर मॉल में लगी आग की अनुवर्ती कार्रवाई।लिंक स्क्वायर परिसर सहकारी समिति लिमिटेड के सदस्यों ने सहकारी समितियों के उप-पंजीयक को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रबंध समिति के भंग होने के बाद सोसायटी के मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त बोर्ड की संरचना पर भी सवाल उठाए हैं।इ स बीच, जलकर खाक हो चुके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ढाँचा उन व्यवसाय मालिकों के लिए एक दर्दनाक याद दिलाता है जो इस परिसर से व्यवसाय संचालित करते थे कि उनका संघर्ष लंबा चलेगा। 
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बांद्रा के मॉल में लगी भीषण आग; 22 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद काबू 

बांद्रा के मॉल में लगी भीषण आग; 22 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद काबू  मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में एक मॉल में लगी भीषण आग पर 22 घंटे से अधिक की मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बांद्रा पश्चिम में लिंकिंग रोड पर लिंक स्क्वायर मॉल के बेसमेंट में आग लगी और दमकल कर्मियों और अन्य आपातकालीन सेवाओं के प्रयासों के बाद बुधवार देर रात 1.41 बजे इसे बुझा दिया गया।
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बांद्रा में लगी भीषण आग, मॉल का शोरूम जलकर खाक, मौके पर पहुंचीं दमकल की 7 गाड़ियां

बांद्रा में लगी भीषण आग, मॉल का शोरूम जलकर खाक, मौके पर पहुंचीं दमकल की 7 गाड़ियां महाराष्ट्र के बांद्रा के लिंकिन रोड पर लिंक स्क्वायर मॉल में क्रोमा शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई.  आग की घटना से क्रोमा शोरूम को बड़ा नुकसान हुआ है. आग सुबह 4 बजे लगी और फायर ब्रिगेड अभी भी आग बुझाने की कोशिश में जुटी है. लिंक स्क्वायर मॉल चार मंजिला इमारत है.
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मुंबई : पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ग्रोवेल मॉल; तुरंत बंद करने का आदेश 

मुंबई : पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ग्रोवेल मॉल; तुरंत बंद करने का आदेश  बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को मुंबई के कांदिवली स्थित ग्रोवेल मॉल को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के बिना इसे बनाया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने से पर्यावरणीय समस्या और बढ़ जाएगी। न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति मिलिंद साठ्ये की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मॉल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी ग्रोअर एंड वेइल (इंडिया) लिमिटेड ने स्वयं को कानून से ऊपर माना और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की अनदेखी की। याचिकाकर्ता कंपनी ने कानून अपने हाथ में ले लिया और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना मॉल का निर्माण शुरू कर दिया। इसलिए मॉल को बंद किया जाना चाहिए।
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