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डीआरआई केस में मुंबई कोर्ट ने हीरा व्यापारी गिरीश काडेल को कर दिया बरी

डीआरआई केस में मुंबई कोर्ट ने हीरा व्यापारी गिरीश काडेल को कर दिया बरी परिणामस्वरूप, व्यवसायी गिरीश काडेल को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 174 और सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 108 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि विशेष लोक अभियोजक भी अनुपस्थित थे। उनकी ओर से कोई भी लंबे समय से मामले की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा है. इसलिए यह कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता या उसका विभाग इस मामले को आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं है।
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मुंबई: 'पुलिस दुपहिया वाहन की चाभी नहीं निकाल सकती', ट्रैफिक विभाग की कार्यशैली पर कोर्ट ने उठाए सवाल

मुंबई: 'पुलिस दुपहिया वाहन की चाभी नहीं निकाल सकती', ट्रैफिक विभाग की कार्यशैली पर कोर्ट ने उठाए सवाल मुंबई की सत्र न्यायालय ने मायानगरी के ट्रैफिक विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस किसी भी वाहन चालक के बाइक की चाभी नहीं निकाल सकती है। इसके साथ ही वह किसी भी वाहन चालक को लाइसेंस देने के बाद पुलिस ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती है।
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अदालत ने गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड हमले के आरोपी को किया बरी, कहा- अभियोजन आरोप साबित करने में रहा विफल

अदालत ने गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड हमले के आरोपी को किया बरी, कहा- अभियोजन आरोप साबित करने में रहा विफल वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन आगजनी कांड में 56 यात्रियों के मारे जाने के दो दिन बाद वड़ोदरा शहर में भीड़ ने बेस्ट बेकरी पर हमला कर दिया था जिसमें 14 लोग मारे गए थे। मृतकों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे।
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मौत के बाद 62 साल के आदमी को मिली जमानत, धोखाधड़ी के मामले में था जेल में बंद

मौत के बाद 62 साल के आदमी को मिली जमानत, धोखाधड़ी के मामले में था जेल में बंद याचिका के अनुसार हाई कोर्ट ने मार्च में जेल अधिकारियों को पवार को उचित चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया था। इस बीच पवार का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
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