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Maharashtra 

मुंबई : पायधुनी कांड पर वारिस पठान बोले- दरिंदे को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई

मुंबई : पायधुनी कांड पर वारिस पठान बोले- दरिंदे को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।
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ठाणे के कोपरी इलाके में दुष्कर्म के प्रयास के दौरान महिला की हत्या... दोषी को उम्रकैद !

ठाणे के कोपरी इलाके में दुष्कर्म के प्रयास के दौरान महिला की हत्या... दोषी को उम्रकैद ! अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय एन सिरसिकर ने आरोपी बाबू उर्फ समीर गोपाल गोगावले (29) को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (जबरन घर में घुसना), 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक धाराओं में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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पालघर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार... अदालत ने गुनहगार को दी 20 साल की कैद !

पालघर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार... अदालत ने गुनहगार को दी 20 साल की कैद ! पालघर की एक अदालत ने साले की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश एम. एस. देशपांडे ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
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