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Read More... मुंबई : हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला; N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका
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By Online Desk
सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उन हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला किया, जिनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ब्लॉक कर दिए गए थे। उन्हें N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका दिया गया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर किया और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। मुंबई : मशहूर एक्टर सुधीर दलवी को फाइनेंशियल मदद देने की इजाज़त
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बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को मशहूर एक्टर सुधीर दलवी को फाइनेंशियल मदद देने की इजाज़त दे दी है, जिनका अभी सेप्सिस का इलाज चल रहा है। 86 साल के दलवी को मनोज कुमार की 1977 की फ़िल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा के अपने मशहूर रोल के लिए बहुत पसंद किया जाता है, इस रोल ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दिलाई और उनकी पहचान बन गई। ट्रस्ट ने दलवी के चल रहे मेडिकल खर्चों के लिए ₹11 लाख देने की मंज़ूरी के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। मुंबई : 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पांच एंट्री पॉइंट पर भारी गाड़ियों से टोल वसूली को चुनौती देने वाले एक पिटीशनर को अपने 'मनमाने टैक्स' के दावों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी फाइनेंशियल डेटा देने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्टमुंबई के रहने वाले एडवोकेट प्रवीण वाटेगांवकर ने 30 सितंबर को हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसमें महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को शहर में एंट्री करते समय भारी गाड़ियों से टोल वसूलना जारी रखने के लिए दी गई मोहलत को चुनौती दी गई। पिटीशन में बताया गया है कि अभी सिर्फ़ दहिसर, एलबीएस रोड-मुलुंड, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे-मुलुंड, ऐरोली क्रीक ब्रिज और वाशी से शहर में एंट्री करने वाली भारी गाड़ियों से ही टोल लिया जाता है। लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश
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उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है। 
