मुंबई : जांच करें कि क्या मुंबई की सड़कों पर बांग्लादेशी प्रवासी फेरी लगा रहे हैं, कानून के अनुसार कार्रवाई करें: हाईकोर्ट ने BMC और पुलिस को निर्देश दिया
Mumbai: Investigate whether Bangladeshi migrants are hawking on Mumbai streets, take action as per law: High Court directs BMC and police
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र हॉकर संघ (फेरीवालों का एक संगठन) द्वारा उनके समक्ष रखी गई दलील पर विचार किया। संघ ने तर्क दिया कि राज्य वर्तमान में बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है, जिनमें से कई कथित तौर पर फेरी लगाने के काम में लिप्त हैं। संघ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे प्रवासियों की मौजूदगी न केवल स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह स्थानीय विक्रेताओं और फेरीवालों के साथ भी रोज़ाना के झगड़ों का कारण बन रही है।
खंडपीठ ने स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया, "बीएमसी और पुलिस तत्काल उन सभी व्यक्तियों की पहचान का पूरी तरह से सत्यापन करें, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन पर बांग्लादेशी या अन्य गैर-भारतीय नागरिक होने का आरोप है। ये वे लोग हैं, जो स्टॉल लगाते हैं, सामान बेचते हैं या फेरी लगाते हैं, अथवा ऐसे स्टॉल मालिकों, विक्रेताओं या फेरीवालों के सहायक या मददगार के तौर पर काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी पाया जाता है तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सक्षम अधिकारियों द्वारा उसे वापस उसके देश भेजने के कदम भी शामिल हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की विफलता के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा।"
बॉम्बे हाईकोर्ट जजों ने आगे कहा कि अदालत के लिए यह पूरी तरह से अविवेकपूर्ण और असंवेदनशील होगा कि वह मौजूदा खतरों और निष्क्रियता के परिणामों को नज़रअंदाज़ कर दे। इस मुद्दे को तब तक बढ़ने दे जब तक कि यह अंततः राज्य के सामने कहीं अधिक गंभीर परिणाम उत्पन्न न कर दे। जजों ने ज़ोर देकर कहा, "जो मौजूदा हालात हमारे संज्ञान में लाए गए, वे बेहद चिंताजनक हैं।
नागरिकों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार गंभीर और बार-बार आने वाली रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें ये शामिल हैं: पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन पर कब्ज़ा हो चुका है; इस वजह से उन्हें सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग नागरिक इन हालात का सबसे ज़्यादा खामियाज़ा भुगतते हैं और लगातार खतरे में रहते हैं; बुज़ुर्ग नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए अपने घरों से सुरक्षित और सम्मान के साथ बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में, जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, जहां अनुचित शारीरिक संपर्क की घटनाएं सामने आती हैं—खासकर महिलाओं के साथ—और ऐसे हालात में उनके पास शिकायत करने या मदद पाने का कोई खास ज़रिया नहीं होता।"
इसके अलावा, जजों ने यह भी बताया कि फेरीवालों की समस्या की वजह से रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को उन इमारतों तक पहुंचने में दिक्कत होती है, जो सार्वजनिक सड़कों से लगी हुई हैं; और जब वे शिकायत करते हैं तो कथित तौर पर उन्हें धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ता है। आपातकालीन सेवाएं—जैसे कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस—भी रिहायशी सोसाइटियों तक नहीं पहुंच पातीं, क्योंकि फेरीवालों ने संकरी गलियों पर कब्ज़ा कर रखा होता है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों में भारी-भरकम निवेश किया होता है, लेकिन उनके दुकानों के दरवाज़े और डिस्प्ले विंडो (दिखाने वाली खिड़कियाँ) अक्सर बंद हो जाते हैं; इससे उनकी दुकानें राहगीरों को लगभग दिखाई ही नहीं देतीं, जिसका उनकी रोज़ी-रोटी पर बुरा असर पड़ता है।


