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मुंबई : सचिन मोहन अहीर ने संभाली उप सभापति की जिम्मेदारी

मुंबई : सचिन मोहन अहीर ने संभाली उप सभापति की जिम्मेदारी शिवसेना शिंदे समूह के विधायक सचिन मोहन अहीर को बुधवार को एकमत से महाराष्ट्र विधान परिषद् का उप सभापति घोषित किया गया है। यह घोषणा विधान परिषद् के सभापति प्रो. राम शिंदे ने की। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल सहित तमाम मंत्री, विधायक और अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र विधान परिषद् के उपसभापति पद के लिए भाजपा गठबंधन की ओर से शिंदे समूह के विधायक सचिन मोहन अहीर ने मंगलवार को नामांकन किया था। इसके बाद बुधवार सुबह महाविकास आघाड़ी की ओर से जे.एम. अभ्यंकर ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल किया।  
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मुंबई: खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने वाला फर्जी अफसर गिरफ्तार, केस दर्ज

मुंबई: खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर ठगी करने वाला फर्जी अफसर गिरफ्तार, केस दर्ज मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की प्रॉपर्टी सेल ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी सरकारी पहचान पत्र और पुलिस लिखी हुई नेम प्लेट लगी कार का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतता था और बैंक से लोन मंजूर कराने के नाम पर अपने साथियों के साथ मिलकर पैसे ऐंठता था. 
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मुंबई : मरीन ड्राइव पर मोटरसाइकिल ने पैदल यात्री को टक्कर मारी, तीन व्यक्तियों की मौत

मुंबई : मरीन ड्राइव पर मोटरसाइकिल ने पैदल यात्री को टक्कर मारी, तीन व्यक्तियों की मौत दक्षिण मुंबई के मरीन ड्राइव पर सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। इस घटना में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 5.40 बजे एन एस रोड पर पारसी जिमखाना जंक्शन सिग्नल पर हुई, जब पैदल यात्री सड़क पार कर रहा था।
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मुंबई : महिला के शरीर को देखने और घूरने को अपराध मानने से इंकार  - बॉम्बे हाईकोर्ट 

मुंबई : महिला के शरीर को देखने और घूरने को अपराध मानने से इंकार  - बॉम्बे हाईकोर्ट  बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना अनैतिक व्यवहार है, लेकिन यह 'ताक-झांक' का अपराध नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में यह बात कही।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसे काम नैतिक रूप से गलत हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना 'ताक-झांक' नहीं है। हाईकोर्ट की इस फैसले एक नई चर्चा छिड़ी है। दरअसल घूरने को भी मोटे तौर पर अपराध मान लिया जाता है। 
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