मुंबई: उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को राज्य चुनाव आयोग ने कर दिया रिवाइज

Mumbai: The State Election Commission has revised the expenditure limit for candidates.

मुंबई: उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को राज्य चुनाव आयोग ने कर दिया रिवाइज

राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को रिवाइज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा आठ साल के गैप के बाद रिवाइज की गई है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य के तीन A-कैटेगरी के नगर निगमों - मुंबई, पुणे और नागपुर - में उम्मीदवारों का खर्च प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है और B-कैटेगरी के नगर निगमों - पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे - में हर उम्मीदवार के लिए 13 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। 

मुंबई: राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को रिवाइज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा आठ साल के गैप के बाद रिवाइज की गई है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य के तीन A-कैटेगरी के नगर निगमों - मुंबई, पुणे और नागपुर - में उम्मीदवारों का खर्च प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है और B-कैटेगरी के नगर निगमों - पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे - में हर उम्मीदवार के लिए 13 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। 

 

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बयान में कहा गया है कि कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजी नगर और वसई विरार जैसे C कैटेगरी के नगर निगमों के लिए यह सीमा 11 लाख रुपये और बाकी 19 D कैटेगरी की नगर पालिकाओं के लिए 9 लाख रुपये तय की गई है। कमीशन ने कहा, "परिषद अध्यक्ष के सीधे चुनाव के लिए, क्लास A शहर परिषदों के लिए 15 लाख रुपये और सदस्यों के लिए 5 लाख रुपये की खर्च सीमा होगी।

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क्लास B शहर परिषदों के लिए, परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए 11.25 लाख रुपये और सदस्यों के लिए 3.5 लाख रुपये की खर्च सीमा होगी। परिषद अध्यक्ष के सीधे चुनाव के लिए, क्लास C शहर परिषदों में 7.5 लाख रुपये और सदस्यों के लिए 2.5 लाख रुपये की खर्च सीमा होगी।"

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