मुंबई : सायन (पूर्व) में भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश 

Mumbai: Instructions for removal of debris and garbage from the plot in Sion (East) and establishment of regular cleaning system

मुंबई : सायन (पूर्व) में भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सायन (पूर्व) में फ्लैंक रोड पर एक भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह भूखंड एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक से भरा पड़ा है। साथ ही, उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) वास्तविक है।

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सायन (पूर्व) में फ्लैंक रोड पर एक भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह भूखंड एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक से भरा पड़ा है। साथ ही, उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) वास्तविक है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को सायन (पूर्व) की एक कार्यकर्ता पायल शाह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 जुलाई, 2025 के बीएमसी के एक पत्र को रिकॉर्ड में लिया। फ्लैंक रोड निवासी शाह ने बीएमसी को उस जगह से अनाधिकृत डंपिंग, मलबा और कचरा हटाने के निर्देश देने की मांग की थी। उनका आरोप था कि इससे यातायात जाम हो रहा है और एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन पहुँच बाधित हो रही है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि इस भूमि को पे-एंड-पार्क सुविधा के रूप में वैध सार्वजनिक उपयोग के लिए बहाल किया जाए।

 

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हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों में विसंगतियां पाईं। पीठ ने पाया कि शाह ने 16 जनवरी, 2025 को जिस अभ्यावेदन का हवाला दिया था, उसमें यातायात जाम या कूड़ा फेंकने का कोई ज़िक्र नहीं था, बल्कि 'पे-एंड-पार्क' सुविधा के प्रस्ताव का ज़िक्र था। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कचरा जमा होना कब शुरू हुआ या अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उन्होंने इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। अपनी याचिका में, शाह ने ज़मीन पर पहले हुए विकास कार्यों का ज़िक्र किया था, जिसमें 2012 और 2016 में पास के षणमुखानंद हॉल के साथ लीव एंड लाइसेंस समझौते और ₹100 करोड़ के बजट आवंटन के साथ स्वीकृत एक साइकिलिंग ट्रैक परियोजना शामिल है। यह ट्रैक 2020 में तानसा जल पाइपलाइन के साथ बनाया गया था।

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हालाँकि, जैसा कि शाह ने अपनी याचिका में बताया है, समय के साथ यह ट्रैक अनुपयोगी हो गया। यह अनधिकृत अतिक्रमणों, कूड़ा फेंकने और अवैध गतिविधियों से ग्रस्त रहा है। सायन के निवासी लंबे समय से इस ट्रैक को 'पे-एंड-पार्क' सुविधा में बदलने की मांग कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, बीएमसी ने इलाके में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए ट्रैक के एक हिस्से को पे-एंड-पार्क सुविधा में बदलने की योजना बनाई थी। हालाँकि, जुलाई में, बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 2006 के उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, तानसा पाइपलाइन के दोनों ओर 10 मीटर का बफर क्षेत्र होना आवश्यक है ताकि कोई अतिक्रमण या पार्क किए गए वाहन न हों।

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