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Read More... मुंबई : सायन (पूर्व) में भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश
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By Online Desk
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सायन (पूर्व) में फ्लैंक रोड पर एक भूखंड से मलबा और कचरा हटाने और नियमित सफाई व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश दिया है। यह भूखंड एक बंद पड़े साइकिल ट्रैक से भरा पड़ा है। साथ ही, उसने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस मामले में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) वास्तविक है। नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला की तैयारियों को गति और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेला की तैयारियों को गति और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला आस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है, इसलिए सभी बुनियादी ढांचे के कार्य समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। नासिक में नए रिंग रोड और साधु ग्राम/टेंट सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तुरंत पूरा करने पर जोर दिया गया। सह्याद्री राज्य अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, विपणन मंत्री जयकुमार रावल, मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। नासिक संभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की जानकारी दी। मीरा रोड : धार्मिक तनाव पैदा करने वाले बिल्डरों के लाइसेंस रद्द करने के निर्देश...
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मीरा भायंदर मनपा के नगररचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घोड़बंदर स्थित सर्वे क्र. 26/2, 3 और 27/10 की जमीन पर बने फ्लैट्स की बिक्री के लिए एक बिल्डर ने ऐसा विज्ञापन जारी किया है, जिससे दो धर्मों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इस निंदनीय कृत्य की गंभीरता देखते हुए परिवहन मंत्री सरनाईक ने मनपा प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मुंबई: कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार; उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ किया कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले पर उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीएमसी और राज्य सरकार को विशेषज्ञों की सलाह लेकर ठोस निर्णय लेने की छूट दी है. 