मुंबई : महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को अदालत ने दी जमानत

Mumbai: Court granted bail to those arrested in connection with the scuffle that took place at the Maharashtra Vidhan Bhavan premises

 मुंबई : महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को अदालत ने दी जमानत

मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को राहत दी। कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को जमानत दे दी। कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के एस झंवर ने आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी।

मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में हुई हाथापाई के मामले में गिरफ्तार लोगों को राहत दी। कोर्ट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को जमानत दे दी। कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के एस झंवर ने आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी। देशमुख के वकील नवनाथ देवकाटे ने बताया कि दोनों आरोपियों को 25-25,000 रुपये के जमानत मुचलके पर जमानत दी गई है। 

 

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क्या है मामला?
इससे पहले 17 जुलाई को विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधान भवन के भूतल पर आव्हाड और पडलकर के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। घटना 16 जुलाई को दोनों विधायकों के बीच हुई तीखी बहस के बाद हुई। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि मरीन ड्राइव पुलिस ने 18 जुलाई को देशमुख और टाकले को गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और मामले को शांम कराने के दौरान लोक सेवक पर हमला करने या उसे बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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