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Read More... मुंबई : 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 21 दिसंबर को होगी
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देश के बाद, मंगलवार को हुए 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायतों के चुनाव की वोटों की गिनती 3 दिसंबर के बजाय 21 दिसंबर को होगी।ठाणे, भारत - 02 दिसंबर, 2025: कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) आम चुनाव 2025: ठाणे जिले के बदलापुर में, कुलगांव-बदलापुर म्युनिसिपल काउंसिल (नगर परिषद) के लिए वोटिंग मंगलवार को शुरू हो गई है। महिला वोटर्स को मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025 को मुंबई, भारत के ठाणे में बदलापुर ईस्ट के पोलिंग स्टेशनों पर लाइनों में खड़ा देखा जा सकता है। मुंबई : सख्त एंटी-पॉल्यूशन प्रोटोकॉल; फ्लाइंग स्क्वॉड ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन पकड़ा
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By Online Desk
बिगड़ती एयर क्वालिटी के खिलाफ मुंबई की चल रही लड़ाई ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया, जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लाइंग स्क्वॉड ने शहर के सबसे हाई-प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन पकड़ा। यह इंस्पेक्शन GRAP 4 के तहत एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा था, जो एक सख्त एंटी-पॉल्यूशन प्रोटोकॉल है जो 1 दिसंबर तक पूरे मुंबई में लागू रहा। मुंबई : दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के किरने टोल प्लाजा पर बीती रात रंगदारी को लेकर बड़ा हमला
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By Online Desk
दिल्ली-वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के किरने टोल प्लाजा पर बीती रात रंगदारी को लेकर बड़ा हमला हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने टोल कंट्रोलर विजय पर फायरिंग की, उसे जमीन पर लिटाकर हथौड़ों से पीटा और एक लाख रुपये की मांग की। हमले के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित विजय ने पुलिस को बताया कि वह टोल प्लाजा पर कंट्रोलर है। करीब एक माह पहले भी मिंडकोला निवासी रविंद्र उर्फ रब्बो और स्यारोली निवासी बंटी ने उससे जबरन वसूली की थी। उस समय डर के कारण उसने 60 हजार रुपये दे दिए थे और किसी को नहीं बताया। मुंबई: कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार; उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में कबूतरों को खाना खिलाने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है. कोर्ट ने साफ किया कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस मामले पर उचित नीति बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि उसने नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बीएमसी और राज्य सरकार को विशेषज्ञों की सलाह लेकर ठोस निर्णय लेने की छूट दी है. 