मुंबई : खिचड़ी वितरण योजना में 14.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
Mumbai: Chargesheet filed against 8 accused in Rs 14.57 crore fraud case in Khichdi distribution scheme

कोविड महामारी के दौरान BMC की खिचड़ी वितरण योजना में 14.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सरकारी रेकॉर्ड में फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी विस्तृत जांच के बाद EOW ने यह चार्जशीट दायर की है। शिकायत कल्याण में रहने वाले गोपाल पांडुरंग लवाने (36) ने दर्ज कराई थी, जो श्री वैष्णवी किचन और सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के साझेदार हैं।
मुंबई : कोविड महामारी के दौरान BMC की खिचड़ी वितरण योजना में 14.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सरकारी रेकॉर्ड में फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी विस्तृत जांच के बाद EOW ने यह चार्जशीट दायर की है। शिकायत कल्याण में रहने वाले गोपाल पांडुरंग लवाने (36) ने दर्ज कराई थी, जो श्री वैष्णवी किचन और सह्याद्री रिफ्रेशमेंट के साझेदार हैं।
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के बीच कोविड संकट के दौरान आरोपियों ने 100-200 ग्राम वजन के पैकेटों की आपूर्ति की और BMC से 300 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से भुगतान वसूला। इसमें 6.27 करोड़ रुपये का घपला किया।
इन आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र
आठ आरोपियों सुनील कदम उर्फ बाला कदम, राजीव सालुंखे, सुजीत पाटकर, संजय चंद्रकांत माशेलकर, प्रांजल माशेलकर, प्रीतम माशेलकर, सूरज चव्हाण और अमोल गजानन कीर्तिकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, इसलिए मामले में आईपीसी की धारा 465, 468, 471 (जालसाजी और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा) भी जोड़ दी गई हैं।