मुंबई : 19 साल के लड़के पर लड़की को परेशान करने और उसे सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज
Mumbai: A case has been registered against a 19-year-old boy for harassing a girl and instigating her to commit suicide.
तलोजा की एक 15 साल की लड़की के सुसाइड करने के करीब 15 दिन बाद, दहिसर के एक 19 साल के लड़के पर लड़की को परेशान करने और उसे सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है।28 नवंबर को तलोजा पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने महीनों तक लड़की का पीछा किया, उसके साथ मारपीट की और उस पर रिलेशनशिप में आने का दबाव डाला, जिससे उसने सुसाइड कर लिया। इसी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई।मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "हम अभी शिकायत की जांच कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है।"शिकायत के मुताबिक, ठाणे जिले के दहिसर के नागांव गांव का रहने वाला आरोपी अगस्त 2025 से स्कूल के बाद नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था।
मुंबई : तलोजा की एक 15 साल की लड़की के सुसाइड करने के करीब 15 दिन बाद, दहिसर के एक 19 साल के लड़के पर लड़की को परेशान करने और उसे सुसाइड के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है।28 नवंबर को तलोजा पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने महीनों तक लड़की का पीछा किया, उसके साथ मारपीट की और उस पर रिलेशनशिप में आने का दबाव डाला, जिससे उसने सुसाइड कर लिया। इसी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई।मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, "हम अभी शिकायत की जांच कर रहे हैं क्योंकि लड़की ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है।"शिकायत के मुताबिक, ठाणे जिले के दहिसर के नागांव गांव का रहने वाला आरोपी अगस्त 2025 से स्कूल के बाद नाबालिग लड़की का पीछा कर रहा था।
वह उसे परेशान कर रहा था, उससे मिलने के लिए मजबूर कर रहा था और रिलेशनशिप में आने का दबाव बना रहा था। शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया कि उसने पिछले महीने स्कूल के बाहर लड़की के साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की थी। पहले बताए गए ऑफिसर ने कहा, “हैरेसमेंट न सह पाने की वजह से लड़की ने 12 नवंबर को सुसाइड कर लिया। उसकी मौत की जांच के दौरान उसकी तकलीफ़ सामने आई, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।”
आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 107 (सुसाइड के लिए उकसाना), 78 (पीछा करना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (जानबूझकर बेइज्जती करना) और 351(2) (क्रिमिनल इंटिमिडेशन) और प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, 2012 के सेक्शन 12 के तहत केस दर्ज किया गया है।

