मुंबई हाई कोर्ट ने सीबीआई की हिरासत में बंद अविनाश भोसले को दी राहत…
Rokthok Lekhani
मुंबई : DHFL घोटाला मामले में सीबीआई की हिरासत में बंद अविनाश भोसले को मुंबई हाई कोर्ट ने राहत दी है। अविनाश भोसले ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने ईडी अविनाश भोसले की संपत्ति पर कब्जा नहीं करने का आदेश दिया है। सीबीआई ने डीएचएफएल मामले में अविनाश भोसले के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
पिछले कुछ दिनों में सीबीआई ने पुणे-मुंबई इलाके में अविनाश भोसले की संपत्ति पर छापा मारा था। बाद में उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वर्ली में नजरबंद रखा गया था। उनके वकील और परिवार के केवल एक व्यक्ति को उनसे मिलने की अनुमति थी। उन्हें 30 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा गया था।
40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त इससे पहले ईडी ने अविनाश भोसले से फेमा एक्ट के तहत पूछताछ की थी। उन्हें नोटिस दिया गया था। उनसे विदेश में उनके निवेश के बारे में पूछताछ की गई। ईडी ने जून 2021 में अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 40.34 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत की गई है।
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