मुंबई की खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ हनुमान चालीसा मामले में दायर की पांच चार्जशीट…

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Rokthok Lekhani

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मुंबई : मुंबई की खार पुलिस ने सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ हनुमान चालीसा मामले में धारा 353 और 34 के तहत पांच चार्जशीट दाखिल की हैं. पुलिस ने रवि राणा और नवनीत राणा को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 और 34 के तहत जांच पूरी कर ली गई है. उन्हें आज (बुधवार) सुबह 11 बजे ब्रैंड्रा कोर्ट में पेश होना था।

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इस बीच, बोरीवली अदालत ने आज दंपति को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी और अगली सुनवाई 16 जून को होगी। धारा 353 में एक सरकारी कर्मचारी पर हमला करना या आपराधिक तरीके से उसके कर्तव्यों में बाधा डालना शामिल है, जबकि धारा 34 में एक ही उद्देश्य के लिए एक समूह द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को शामिल किया गया है। राणा और उसकी पत्नी के खिलाफ इन दोनों धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।

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इससे पहले सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अमरावती में सड़क जाम करने के आरोप में नवनीत राणा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवनीत राणा और रवि राणा जेल से छूटने के बाद पहली बार अमरावती गए थे। उस वक्त उनके खिलाफ सड़क पर मंच बनाने और देर रात लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी.

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नवनीत राणा के 14 समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सांसद नवनीत राणा, विधायक रवि राणा और उनके कार्यकर्ताओं पर अमरावती के चार थानों में धारा 143, 341, 291 और 135 के तहत यातायात बाधित करने, बिना अनुमति रैलियां करने और पुलिस आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.


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