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मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया

मुंबई: घरेलू नल बिल भुगतान पर राहत, टीएमसी ने ब्याज और जुर्माना हटाया जिन घर नल कनेक्शन धारकों अथवा उपभोक्ताओं पर घरेलू पानी का बिल बकाया है, उनके लिए एक राहत भरा फ़ैसला लिया गया है, और पानी के बिल के बकाए पर लगने वाले प्रशासनिक व्यय (सूद/जुर्माना) पर 100 परसेंट छूट देने की स्कीम 01 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक लागू कर दी गई है और मेयर शर्मिला पिंपोलकर और आयुक्त सौरभ राव ने नागरिकों से इस स्कीम का फ़ायदा उठाने की अपील की है।    
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