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एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश

एथेनॉल आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें तेल कंपनियों को एक निजी फर्म का कोटा बढ़ाने पर विचार करने को कहा गया था। BPCL की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि चालू आपूर्ति अनुबंधों में बदलाव करने से केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) नीति और देश की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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