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Read More... मुंबई के पार्क और खेल के मैदानों पर बनेगी झुग्गी पुनर्वास योजना! सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
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By Online Desk
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया. मुंबई : एसआरए ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए
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स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे। मुंबई : राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न - शरद पवार
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कई जिलों में लगातार हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए हैं, पशु बह गए हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। इस गंभीर स्थिति में राज्य सरकार के समक्ष अब केवल राहत ही नहीं बल्कि लोगों के पुनर्वसन का भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। इसे लेकर राकांपा (शरद) अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी; पुनर्वास का वित्तीय भार सरकार पर नहीं डाला जाना चाहिए - बॉम्बे हाई कोर्ट
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी खजाने से नालासोपारा की 41 अवैध बिल्डिगों के घर खरीदारों के पुनर्वास की मांग पर बेरुखी दिखाई है। वहीं ऐसी बिल्डिगों के निर्माण में शामिल डिवेलपर के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वसई विरार महानगर पालिका को निर्देश दिया है कि अवैध बिल्डिंगों को गिराने से खाली हुई जगह पर डिवेलपर को निर्माण कार्य करने की अनुमति न दी जाए। 
