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मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास

मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया।
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मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा  

मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा   महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. 
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ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा

ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा

ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
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