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ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा

ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा

ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।
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काशीमीरा में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार... आरोपी को 10 साल की कठोर कैद

काशीमीरा में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार... आरोपी को 10 साल की कठोर कैद नवंबर 2018 में रिपोर्ट किए गए अपराध में दोषी राजेशसिंह अंबिकासिंह यादव शामिल था, जिसने लड़की को चॉकलेट का लालच दिया और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देकर यौन संबंध स्थापित किए। यादव को आईपीसी की धारा 376(2)(i) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
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ठाणे में नाबालिग रिश्तेदार का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास...

ठाणे में नाबालिग रिश्तेदार का यौन उत्पीड़न करने के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास... अभियोजक ने अदालत को बताया कि एक बार दंपति के सोते समय पीड़ित वहां से भाग गई और एक गिरजाघर पहुंची। वहां मदद मिलने के बाद वह थाने पहुंची और व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी करार दिया।
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