मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा  

Mumbai: Three accused sentenced to rigorous imprisonment in 2020 Sahar fake currency case

मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा  

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. 

मुंबई : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. 

 

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डैनिश हाजी मोहम्मद पेटीवाला और सरस्वती दत्ताराम उर्फ स्कान को 5 साल, 6 महीने और 2 दिन की सजा और छह हज़ार रुपये जुर्मना लगाया गया है. वहीं जे. कलील रहमान को 5 साल, 5 महीने और 18 दिन की सजा और 5000 जुर्माना लगाया गया है.

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