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मुंबई : 'फिसलकर गिरा', फिर दो बार होठों पर किया किस, मुंबई के शख्स को 1 साल की जेल, जानिए पूरा मामला

मुंबई : 'फिसलकर गिरा', फिर दो बार होठों पर किया किस, मुंबई के शख्स को 1 साल की जेल, जानिए पूरा मामला सेशंस कोर्ट ने 34 साल के एक क्लीनर को दोषी ठहराते हुए एक साल की कड़ी सजा सुनाई। मुंबई के रहनेवाले क्लीनर पर एक सेल्सवुमन को जबरदस्ती दो बार किस करने का आरोप लगा था। क्लीनर ने दावा किया था कि पिछले साल बोरीवली (पश्चिम) के एक मॉल में हुई यह एक महज घटना था। वह गलती से फिसलकर गिर गया था। उसने कहा था कि गिरने पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। 
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पुणे : नसरापुर कांड में आरोपी को मृत्युदंड, अदालत का सख्त रुख

पुणे : नसरापुर कांड में आरोपी को मृत्युदंड, अदालत का सख्त रुख महाराष्ट्र के पुणे के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के यौन शोषण व हत्या के मामले के दोषी पाए गए भीमराव कांबले (65) को पुणे जिला सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एतिहासिक फैसला करार दिया है। अदालत के इस निर्णय का सभी पार्टियों के नेताओं ने सराहना की है। नसरापुर कांड का मामला सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा।
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मुंबई : नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी एक महीने की जेल, मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़

मुंबई : नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी एक महीने की जेल, मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़ सिंधुदुर्ग की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब नितेश राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। घटना के वक्त राणे विपक्ष के नेता थे। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 
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मुंबई : चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा

मुंबई : चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा 55वीं सेशंस कोर्ट ने चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़िता की हत्या के मामले में उसके दोस्त जोगधंकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में एक अन्य आरोपी दिया पाडलकर को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा की हत्या से जुड़ा था। 1 जनवरी 2021 को मुंबई के खार इलाके में जाह्नवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग की छत पर नए साल की पार्टी में गई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों में बहस हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया।
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