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Maharashtra 

मुंबई : नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी एक महीने की जेल, मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़

मुंबई : नितेश राणे को सिंधुदुर्ग कोर्ट ने दी एक महीने की जेल, मुंबई-गोवा हाइवे पर NHAI इंजीनियर पर फेंका था कीचड़ सिंधुदुर्ग की अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे को 2019 के एक मामले में दोषी ठहराया। यह मामला तब का है जब नितेश राणे विपक्ष में थे और उन्होंने NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंका था। अदालत ने उन्हें एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई और कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।अदालत ने कहा कि कानून निर्माताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। घटना के वक्त राणे विपक्ष के नेता थे। हालांकि, अदालत ने राणे की सजा निलंबित कर दी और उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का समय दिया, जबकि इस मामले में 29 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। 
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Mumbai 

मुंबई : चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा

मुंबई : चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में दोषी को उम्रकैद की सजा 55वीं सेशंस कोर्ट ने चर्चित जाह्नवी कुकरेजा मर्डर केस में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़िता की हत्या के मामले में उसके दोस्त जोगधंकर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। हालांकि, मामले में एक अन्य आरोपी दिया पाडलकर को कोर्ट ने बरी कर दिया। यह मामला 19 साल की जाह्नवी कुकरेजा की हत्या से जुड़ा था। 1 जनवरी 2021 को मुंबई के खार इलाके में जाह्नवी कुकरेजा अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग की छत पर नए साल की पार्टी में गई थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोस्तों में बहस हो गई, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया।
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National 

मुंबई : मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पांच साल की कैद की सजा

मुंबई : मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में ड्रग्स की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पांच साल की कैद की सजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के एक बयान के अनुसार, मध्य प्रदेश की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने गुरुवार को एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर को पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बयान में कहा गया है कि देवास स्थित विशेष अदालत ने पुणे निवासी विवेक कुमार सिंह को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी) और 20 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।
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Mumbai 

मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल 

मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल  स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।
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