मुंबई : एक साल से कर रहा था पीछा और फिर..', लोकल ट्रेन में नाबालिग को छेड़ने के आरोपी को तीन महीने की जेल

Mumbai: 'He was stalking her for a year and then...', man sentenced to three months' jail for molesting minor on local train

मुंबई : एक साल से कर रहा था पीछा और फिर..', लोकल ट्रेन में नाबालिग को छेड़ने के आरोपी को तीन महीने की जेल

मुंबई की विशेष अदालत ने 27 वर्षीय पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को बार-बार छूने के मामले में दोषी ठहराया। आरोपी को आईपीसी 354(D) और पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन महीने की जेल हुई, जिसमें जांच के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि घटाई गई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 27 साल के एक पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न करने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।

मुंबई : मुंबई की विशेष अदालत ने 27 वर्षीय पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को बार-बार छूने के मामले में दोषी ठहराया। आरोपी को आईपीसी 354(D) और पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन महीने की जेल हुई, जिसमें जांच के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि घटाई गई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 27 साल के एक पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न करने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामान्य डिब्बे में यात्रा करना किसी पुरुष को महिला यात्री को बार-बार छूने का अधिकार नहीं देता। विशेष न्यायाधीश नीता अणेकर ने 1 नवंबर को यह आदेश दिया। 

 

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अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354(D) (स्टॉकिंग) और बाल यौन अपराध से सुरक्षा अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) की प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई, लेकिन उस अवधि को घटा दिया जो वह जांच के दौरान 4 जनवरी 2019 से 15 अप्रैल 2019 तक हिरासत में रहा।

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अदालत ने पीड़िता का बयान माना भरोसेमंद
अदालत ने पीड़िता और उसके भाई के बयान को भरोसेमंद माना। न्यायाधीश ने कहा कि यह तथ्य कि पीड़िता के पास फर्स्ट क्लास पास था लेकिन वह सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा कर रही थी, उसके बयान को कमजोर नहीं करता। अदालत ने बताया कि मुंबई जैसी भीड़भाड़ वाली जगह में सेकंड क्लास डिब्बे में यात्रा करना आम बात है।

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पीड़िता ने बताया कि उसके कॉलेज के दोस्त अक्सर उसके साथ यात्रा करते हैं और वे सभी सेकंड क्लास में ही सफर करते हैं। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह संभव है कि पीड़िता अपने दोस्तों के साथ यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का डिब्बा चुनती हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे डिब्बा महिला यात्री के लिए आरक्षित न हो, फिर भी किसी पुरुष का महिला यात्री को बार-बार छूना सही नहीं है।

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एक साल से पीड़िता का पीछा कर रहा था आरोप
प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, 17 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिछले एक साल से उसका पीछा कर रहा था। वह अक्सर उसी ट्रेन में आता और जिस डिब्बे में पीड़िता कॉलेज जाती थी, उसमें खड़ा रहता। चार जनवरी 2019 को हुई घटना में पीड़िता अपने बड़े भाई के साथ ट्रेन में यात्रा कर रही थी। पीड़िता ने बताया कि उसने भाई के साथ छह बजे विले परले स्टेशन से बोरिवली की सोलो लोकल में यात्रा शुरू की। उसी ट्रेन में आरोपी भी चढ़ा और पीड़िता के पास खड़ा हो गया। जब ट्रेन अंधेरी स्टेशन पहुंची, आरोपी ने पीड़िता को धक्का दिया और बार-बार उसे छूने की कोशिश की। पीड़िता ने अपने भाई को इशारा किया, जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की मदद से आरोपी को बोरिवली स्टेशन पर पुलिस थाने ले जाया गया।