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मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल 

मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल  स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।
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मुंबई : 8 साल जेल के बाद नाइजीरियाई नागरिक NDPS मामले में बरी 

मुंबई : 8 साल जेल के बाद नाइजीरियाई नागरिक NDPS मामले में बरी  बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाइजीरियाई नागरिक, मैथ्यू ओकाको ओकोफोर, 42, को NDPS मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी कथित प्रतिबंधित सामान के सैंपल लेने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहे। यह आदेश अगस्त 2017 में उसकी गिरफ्तारी के आठ साल से ज़्यादा समय बाद आया, इस दौरान वह एक ऐसे अपराध के लिए हिरासत में रहा जिसकी अधिकतम सज़ा 10 साल है। 8 साल जेल के बाद आज़ाद हुआ ओकोफोर को एंटी-नारकोटिक्स सेल की आज़ाद मैदान यूनिट ने वाडी बंदर के पास डोंगरी ब्रिज के पास रूटीन गश्त के दौरान गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार, पांच नाइजीरियाई नागरिक पुल पर "संदिग्ध रूप से" खड़े देखे गए। चार भाग गए, जबकि ओकोफोर को हिरासत में ले लिया गया।
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मुंबई : एक साल से कर रहा था पीछा और फिर..', लोकल ट्रेन में नाबालिग को छेड़ने के आरोपी को तीन महीने की जेल

मुंबई : एक साल से कर रहा था पीछा और फिर..', लोकल ट्रेन में नाबालिग को छेड़ने के आरोपी को तीन महीने की जेल मुंबई की विशेष अदालत ने 27 वर्षीय पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को बार-बार छूने के मामले में दोषी ठहराया। आरोपी को आईपीसी 354(D) और पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन महीने की जेल हुई, जिसमें जांच के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि घटाई गई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने 27 साल के एक पुरुष को लोकल ट्रेन में नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न करने के मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है।
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मुंबई : सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की

मुंबई : सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की 2006 में हुए सीरियल ट्रेन धमाकों के मामले में 9 साल जेल में रहने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा खटखाया है. इंडिया टुडे से जुड़ीं विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहिद शेख ने बताया कि 2006 में हुए ट्रेन ब्लास्ट के मामले में उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया था
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