मुंबई में कालाचौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गश्त के दौरान वांटेड आरोपी पिस्टल और 6 कारतूसों के साथ गिरफ्तार
Major action by Kalachowki police in Mumbai: Wanted accused arrested with pistol and 6 cartridges during patrolling.
कालाचौकी पुलिस ने रे रोड परिसर में अवैध हुक्का बार पर छापेमारी के दौरान बांद्रा के कुख्यात और वांछित अपराधी आरिफ मोहम्मद असलम शेख को पिस्तौल और 6 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पहले से ही 8 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले और 2 बार तड़ीपारी की कार्रवाई दर्ज है।
मुंबई (27 जुलाई 2026): मध्य परिमंडल-2 के कालाचौकी पुलिस स्टेशन की क्राइम डिटेक्शन टीम ने रात में गश्त (Patrolling) के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अवैध हुक्का पी रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए बांद्रा पुलिस स्टेशन के एक वांटेड (पाहिजे) अपराधी को भारतीय निर्मित पिस्टल और 6 जिंदा कारतूसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
कार्रवाई का विवरण
27 जुलाई 2026 को कालाचौकी पुलिस की टीम श्रीकांत रेड्डी रोड, बीएमसी ई-वार्ड ऑफिस के सामने, रे रोड स्थित ठाकुर गोडाउन परिसर में गश्त कर रही थी। इस दौरान वहां 10 लोग महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुक्का पीते हुए पाए गए।
पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली, तो उनमें से एक आरोपी आरिफ मोहम्मद असलम शेख (उम्र 32 वर्ष, निवासी- जे.जे. कॉलनी, जी-विंग, रूम न. 511, रेक्लेमेशन रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई) की बैग से एक अवैध देशी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके अलावा आरोपी के पास से सैमसंग और वनप्लस कंपनी के मोबाइल तथा आधार कार्ड भी जब्त किए गए।
जब्त किए गए हथियारों का विवरण:
- देशी पिस्टल (अग्न्यास्त्र): 15 सेमी बैरल और 8.4 सेमी ग्रिप वाली भारतीय निर्मित पिस्टल (जिस पर 'Indian ordnance factories and caliber 7.65 mm' लिखा है, मैगजीन सहित)। [अनुमानित कीमत: ₹25,000/-]
- जिंदा कारतूस (Live Rounds): 6 जिंदा राउंड्स (जिन पर 'kf 7.65 mm' अंकित है)। [अनुमानित कीमत: ₹1,200/-]
आरोपी का गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आरिफ मोहम्मद असलम शेख एक आदतन और खतरनाक अपराधी है:
- उसके खिलाफ बांद्रा और विले पार्ले/विमानतल पुलिस स्टेशन में शरीर से जुड़े गंभीर अपराधों (Assault/Violence) के 8 मुकदमे दर्ज हैं।
- बांद्रा पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ विनयभंग (छेड़छाड़) का 1 मामला भी दर्ज है।
- वह बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध (गु.र.क्र. 919/2026 BNS की धारा 109, 118(1), 115(2), 352, 61, 248, 999, 3(5)) में लंबे समय से वांछित (Wanted) था।
- आरोपी पर पूर्व में 2 बार तड़ीपारी (Externment) की कार्रवाई भी की जा चुकी है।
कानूनी कार्रवाई
कालाचौकी पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम (Arms Act, 1959) की धारा 3, 25 तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(अ), 135 के तहत मामला दर्ज (गु.र.क्र. 323/2026) किया गया है।
साथ ही, हुक्का पीते पाए गए अन्य 9 लोगों पर COTPA एक्ट 2003 की धारा 4 व 21 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की आगे की जांच सपोनि हसन मुलानी कर रहे हैं।
यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, सह पुलिस आयुक्त मनोज कुमार शर्मा (कानून व व्यवस्था), सह पुलिस आयुक्त अनिल कुंभारे (अपराध), अपर पुलिस आयुक्त विक्रम देशमाने, पुलिस उपायुक्त अनुराग जैन (परिमंडल-2) तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदिनाथ गावडे के मार्गदर्शन में सपोनि मुलानी, सपोनि चौधरी, पोउपनि काकडे और टीम द्वारा की गई।


