ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा
Thane: Accused of sexual harassment sentenced to three years rigorous imprisonment
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके के निवासी थे, और 14 जनवरी, 2014 की शाम को आरोपी पीड़िता को, जो उस समय 16 वर्ष की थी, अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसे अनुचित तरीके से छुआ। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की आवश्यकता है।

