ठाणे में दो भाइयों की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा
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मुंबई:महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण में एक अदालत ने दो भाइयों की हत्या और दूसरे की हत्या के प्रयास के आरोप में 38 वर्षीय व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
कल्याण कोर्ट के जिला जज आरपी पांडेय ने गुरुवार को पारित आदेश में संजय नामदेव पाटिल को आईपीसी की धारा 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास के तहत दोषी ठहराया.
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी भामरे पाटिल ने अदालत को बताया कि आरोपियों और पीड़ितों के बीच कुछ मुद्दों पर लंबे समय से विवाद था।
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उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2010 को दोनों आरोपियों ने पीड़ितों पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिसमें भाई अशोक (40) और कृष्णा देवकर (32) की मौत हो गई, जबकि तीसरा भाई रामदास (42) हमले में बुरी तरह घायल हो गया.
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