पालघर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई जाँच के आधार पर वसई पश्चिम स्थित ब्रीथ केयर अस्पताल का पंजीकरण रद्द
Based on an investigation conducted by the Palghar District Health Officer, the registration of Breathe Care Hospital in Vasai West has been cancelled.
वसई विरार नगर निगम ने अपने स्वास्थ्य विभाग और पालघर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई जाँच के आधार पर वसई पश्चिम स्थित ब्रीथ केयर अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मार्च 2024 में एक 27 वर्षीय मरीज की मौत हो गई थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के मालिक डॉ. धर्मेंद्र दुबे पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।रूपेश गुप्ता को 18 मार्च, 2024 को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के साथ ब्रीथ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता ने आरोप लगाया कि साँस लेने में तकलीफ के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
पालघर : वसई विरार नगर निगम ने अपने स्वास्थ्य विभाग और पालघर जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई जाँच के आधार पर वसई पश्चिम स्थित ब्रीथ केयर अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया है। जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मार्च 2024 में एक 27 वर्षीय मरीज की मौत हो गई थी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के मालिक डॉ. धर्मेंद्र दुबे पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।रूपेश गुप्ता को 18 मार्च, 2024 को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के साथ ब्रीथ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता ने आरोप लगाया कि साँस लेने में तकलीफ के बावजूद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।
मृतक मरीज रूपेश गुप्ता के पिता लालमन गुप्ता, जिन्होंने मार्च 2024 में पुलिस में चिकित्सकीय लापरवाही की शिकायत की थी और पिछले डेढ़ साल से इस मामले को आगे बढ़ा रहे थे ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया।वसई पूर्व स्थित मधुवन कॉलोनी निवासी गुप्ता ने बताया, "मुझे खुशी है कि मेरा संघर्ष रंग लाया और अब किसी और को इस अस्पताल में अपने बेटे को नहीं खोना पड़ेगा, जिसे श्वसन संबंधी समस्याओं का विशेष अस्पताल माना जाता था।"गुप्ता ने बताया कि उनके बेटे रूपेश को 18 मार्च, 2024 को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत के साथ ब्रीथ केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता ने आरोप लगाया कि रूपेश का इलाज डॉ. दुबे ने किया, जो एक विशेषज्ञ माने जाते थे, लेकिन उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बावजूद ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने न तो कार्डियक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और न ही उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी। गुप्ता ने कहा, "डॉक्टर की ओर से यह पूरी तरह से लापरवाही थी जिसके कारण मेरे बेटे की मौत हो गई।" "डॉक्टर जानते थे कि अगर मेरे बेटे को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दिया गया तो वह मर सकता है।
फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया।"रूपेश की मृत्यु के बाद, गुप्ता ने अपने बेटे की मृत्यु का कारण बनी चिकित्सीय लापरवाही की शिकायत लेकर मानिकपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसके आधार पर अस्पताल और उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।इसके बाद मामला सत्यापन के लिए वीवीसीएमसी के स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने पालघर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मिलकर संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों की जाँच की, एक विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह ली और मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए। 21 मार्च, 2025 को वीवीसीएमसी के अचोले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की एक टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया।जांच के निष्कर्षों वाली रिपोर्ट पिछले सप्ताह पुलिस को सौंपी गई। इसमें कई खामियाँ सामने आईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉ. दुबे ने मरीज की बिल्कुल भी जाँच नहीं की थी और अस्पताल में कोई प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भी नहीं था।
गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में डॉक्टर के लिए एलोपैथिक चिकित्सा (एमएमबीएस) की डिग्री होना अनिवार्य था, लेकिन रूपेश के इलाज के दौरान वहां मौजूद डॉक्टर डॉ. अवधेश यादव के पास आयुर्वेदिक चिकित्सा की डिग्री थी और वह महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) में पंजीकृत नहीं थे। रूपेश का इलाज करने वाले एक अन्य डॉक्टर रितेश विश्वकर्मा केवल एक इंटर्न थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब रूपेश की हालत बिगड़ी, तो उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कार्डियक एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई।स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, मानिकपुर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि अस्पताल की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई और अस्पताल के मालिक डॉ. दुबे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। वीवीसीएमसी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भक्ति चौधरी ने बताया कि इसके साथ ही, वीवीएमसी ने महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 की धारा 7 के तहत ब्रीथ केयर अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया।

