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Read More... मुंबई : 79 साल की एक महिला के अचानक गायब; GPS ट्रैकर की वजह से हॉस्पिटल में ट्रेस किया गया
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By Online Desk
साउथ मुंबई में शाम की वॉक के दौरान 79 साल की एक महिला के अचानक गायब होने से उनके परिवार वाले परेशान हो गए थे, लेकिन उनके पोते के उनके नेकलेस में लगाए गए GPS ट्रैकर की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ट्रेस किया गया, जहाँ एक टू-व्हीलर से टक्कर लगने के बाद उन्हें तुरंत ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि 3 दिसंबर को सेवरी इलाके में एक टू-व्हीलर ने सायरा बी ताजुद्दीन मुल्ला को टक्कर मार दी, जिसके बाद कुछ पैदल चलने वालों ने उन्हें सरकारी KEM हॉस्पिटल पहुँचाया। मुंबई : बाला साहेब ठाकरे जन स्वास्थ्य गौरव पुरस्कार केईएम अस्पताल को मिला
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केईएम अस्पताल को इस वर्ष का "वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जन स्वास्थ्य गौरव पुरस्कार" प्रदान किया गया है। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मुंबई में सबसे उत्कृष्ट व सफल कार्यान्वयन करने वाले अस्पताल के रूप में यह सम्मान केईएम को मिला है। इस उपलब्धि के पीछे राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार की दूरदृष्टि और क्रिएटिव सॉल्यूशन के विकास देशमुख द्वारा विकसित 'एंड टू एंड क्लेम मैनेजमेंट मॉडल' को मुख्य कारण माना गया है। मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश; बुज़ुर्ग मरीज़ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बुज़ुर्ग मरीज़ के बेटे को निर्देश दिया है कि वह अपनी माँ को निजी अस्पताल से भाभा अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दे। निजी अस्पताल ने कहा कि बेटे ने एक महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल से छुट्टी देने की प्रक्रिया में बाधा डाली, मेडिकल स्टाफ़ को धमकाया और अपनी माँ को स्थानांतरित करने या उनके इलाज का खर्च उठाने की ज़िम्मेदारी लेने से बार-बार इनकार किया। लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश
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उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है। 