ठाणे  : कफ सिरप की अवैध बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ठाणे अपराध शाखा ने गुरुवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की 3,618 बोतलें ज़ब्त 

Thane: In a major crackdown on illegal sale of cough syrups, the Thane crime branch on Thursday seized 3,618 bottles of cough syrup containing codeine.

ठाणे  : कफ सिरप की अवैध बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ठाणे अपराध शाखा ने गुरुवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की 3,618 बोतलें ज़ब्त 

ठाणे मादक पदार्थों पर आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ठाणे अपराध शाखा ने गुरुवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की 3,618 बोतलें ज़ब्त कीं। ये सिरप कथित तौर पर ठाणे और भिवंडी में नशेड़ियों को बांटने के लिए थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कोडीन आधारित सिरप कानूनी तौर पर केवल वैध डॉक्टर के पर्चे के साथ ही उपलब्ध हैं। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार रात वागले एस्टेट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा और ₹6.31 लाख मूल्य की 3,618 बोतलें बरामद कीं।

ठाणे : ठाणे मादक पदार्थों पर आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ठाणे अपराध शाखा ने गुरुवार को कोडीन युक्त कफ सिरप की 3,618 बोतलें ज़ब्त कीं। ये सिरप कथित तौर पर ठाणे और भिवंडी में नशेड़ियों को बांटने के लिए थे। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कोडीन आधारित सिरप कानूनी तौर पर केवल वैध डॉक्टर के पर्चे के साथ ही उपलब्ध हैं। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने गुरुवार रात वागले एस्टेट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा और ₹6.31 लाख मूल्य की 3,618 बोतलें बरामद कीं। कफ सिरप में कोडीन फॉस्फेट होता है, जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक नियंत्रित पदार्थ है, जिसका अक्सर इसके नशीले प्रभावों के लिए दुरुपयोग किया जाता है।

 

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आरोपी की पहचान भिवंडी निवासी 46 वर्षीय मुदब्बीर गुलाम अहमद रईस के रूप में हुई है। पुलिस ने प्रारंभिक जाँच के अनुसार, बताया कि यह खेप ठाणे ज़िले, खासकर भिवंडी में अवैध रूप से वितरित की जानी थी और इसका लक्ष्य आदतन उपयोगकर्ता थे। पुलिस ने आगे कहा कि उन्हें संदेह है कि कई मेडिकल स्टोर इस रैकेट में शामिल हो सकते हैं, जो बिना डॉक्टर के पर्चे के इसे बेच रहे हैं।

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क्राइम ब्रांच यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सलिल भोसले ने कहा, "छापेमारी के दौरान आरोपी कोई लाइसेंस, खरीद रिकॉर्ड या स्टॉक के आपूर्तिकर्ता का विवरण पेश करने में विफल रहा," उन्होंने आगे कहा कि उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(सी), 22(सी) और 29(बी) के साथ-साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान, रईस ने जिब्रान दिवकर नामक एक आपूर्तिकर्ता से कफ सिरप खरीदने की बात कबूल की, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने बताया कि दिवकर की तलाश शुरू कर दी गई है।

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