मुंबई: 12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का मामला; जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा 

Mumbai: Property fraud case worth ₹12 crore; illegal possession of an office property through forged documents and signatures

मुंबई: 12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का मामला; जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा 

अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। 

मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। 

 

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विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत शिकायत के अनुसार, वसई (पश्चिम) में रहने वाले विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक दीप कमलेश जोशी (31) ने कार्यालय परिसर पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने के संबंध में मामला दर्ज कराया है। यह घटना बाबा हाउस बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित एक कार्यालय से संबंधित है, जिसके मालिक जवाहरलाल गंगारमानी और उषा गंगारमानी हैं।

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