मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई; 78 बाइक टैक्सियाँ ज़ब्त

Joint action against 123 vehicles in Mumbai, Thane, Vasai, Vashi and Panvel; 78 bike taxis seized

मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई; 78 बाइक टैक्सियाँ ज़ब्त

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई में अवैध बाइक-टैक्सियों के बारे में एएनआई से बात की और कहा कि प्रशासन ने कल 138 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 72 कारों को जब्त किया, आरटीओ और पुलिस के समन्वय से कार्रवाई की गई। उन्होंने एएनआई से कहा, "राज्य सरकार ने कल 72 वाहन ज़ब्त किए हैं और 138 जगहों पर छापेमारी की है।

मुंबई : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मुंबई में अवैध बाइक-टैक्सियों के बारे में एएनआई से बात की और कहा कि प्रशासन ने कल 138 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 72 कारों को जब्त किया, आरटीओ और पुलिस के समन्वय से कार्रवाई की गई। उन्होंने एएनआई से कहा, "राज्य सरकार ने कल 72 वाहन ज़ब्त किए हैं और 138 जगहों पर छापेमारी की है। हमारे कई अधिकारी इसमें शामिल थे; हमने एक दिन के लिए वह कार्यक्रम आयोजित किया था। अगर इस पर कोई कार्रवाई की जाती है, तो वह हमारे आरटीओ के ज़रिए की जाएगी। उन्होंने आगे कहा, "हम पुलिस के साथ मिलकर भी काम करेंगे कि अगर जिम्मेदार लोग किसी को गलत तरीके से पकड़ते हैं, तो राज्य सरकार की अनुमति लेने के बाद ही राज्य सरकार का वाहन सड़क पर लाया जाए।

 

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अगर कोई वाहन अवैध रूप से किसी भी सड़क पर आता है, तो हम पूरी ताकत से उसे जब्त करवाएंगे। यह कदम मुंबई क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा मुंबई के विभिन्न इलाकों में 20 इकाइयों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 78 बाइक टैक्सियाँ ज़ब्त की गईं। परिवहन कार्यालय ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 123 वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की है।

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महाराष्ट्र आरटीओ ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "इस पृष्ठभूमि में, मुंबई में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की विशेष टीमों ने मुंबई, ठाणे, वसई, वाशी और पनवेल में 20 इकाइयों के माध्यम से एक संयुक्त कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान, अवैध परिवहन गतिविधियों में लगे कुल 123 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 78 बाइक टैक्सियों को जब्त कर लिया गया।" इसके अतिरिक्त, संबंधित चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और इन अनधिकृत ऐप्स के संचालकों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही भी चल रही है।

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परिवहन विभाग को पहले भी कुछ यात्रियों द्वारा अनाधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं का उपयोग करने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसके जवाब में, तत्काल जाँच शुरू की गई। जाँच में पता चला कि कुछ अपंजीकृत ऐप और अवैध बाइक टैक्सी संचालक बिना सरकारी अनुमति के यात्री परिवहन का काम कर रहे हैं। इससे न केवल राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है। गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के अनुसार, किसी भी यात्री परिवहन सेवा को संचालित करने के लिए वैध परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह पाया गया है कि कुछ ऐप-आधारित कंपनियाँ और चालक इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और अवैध परिवहन गतिविधियों में लिप्त हैं। 
  

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