बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति रद्द
Disqualification of Managing Committee of Bandra West Housing Society and cancellation of appointment of Administrator
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे।
मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बांद्रा वेस्ट हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति की अयोग्यता और प्रशासक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन कार्यों को "अवैध" और "शक्ति का दुरुपयोग" बताया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने सोमवार को महाराष्ट्र सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार के आचरण की "निष्पक्ष और व्यापक" जांच करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जिन्होंने आदेश पारित किए थे। आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट बांद्रा त्रिशूल परिसर सहकारी आवास सोसाइटी की प्रबंध समिति के छह सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें फरवरी 2025 में उप रजिस्ट्रार ने छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
सोसाइटी के सदस्यों की शिकायतों के बाद अयोग्यता की गई, जिसमें सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए डेवलपर की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं - हरीश अरोड़ा, वेनेटिया पालिया, फिरोज करमाली, खालिद उमर वकानी, नफीस खान और विनय वढेरा - ने तर्क दिया कि डेवलपर की नियुक्ति को सोसायटी की आम सभा ने मंजूरी दी थी, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है।
अदालत ने सहमति जताते हुए कहा, "ऐसी स्थिति में, प्रबंध समिति को मनमाने ढंग से या सोसायटी की सामूहिक इच्छा के विपरीत काम करने वाला नहीं कहा जा सकता।"
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