मुंबई : राज्य सरकार ने अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए

Mumbai: State government submits two affidavits in response to Abu Salem's plea for premature release

मुंबई : राज्य सरकार ने अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए

महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रत्यर्पित अपराधी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने जेल से रिहाई के अनुरोध वाली गैंगस्टर की याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से सलेम ने जेल में केवल 19 साल की कैद काटी है।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि प्रत्यर्पित अपराधी अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने जेल से रिहाई के अनुरोध वाली गैंगस्टर की याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा कि नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से सलेम ने जेल में केवल 19 साल की कैद काटी है।

 

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राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के समक्ष सलेम की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए।

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अधिवक्ता फरहाना शाह के माध्यम से दायर अपनी याचिका में सलेम ने दावा किया कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल के कारावास की सजा काट चुका है। याचिका में कहा गया कि जब सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसे 25 साल से अधिक की अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा।

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