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मुंबई : अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की

मुंबई : अदालत ने धनशोधन का मामला खत्म करने की वाजे की याचिका खारिज की मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन मामले को खत्म करने की पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि वाजे “अवैध रूप से वसूली करने और धन के गैरकानूनी लेन-देन” में शामिल थे। अदालत ने कहा कि एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से कानून के दायरे में रहकर काम करने की अपेक्षा की जाती है कि वह “कानून के दायरे में रहकर काम करे” और “गृह मंत्री के निर्देशों” के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न हो। 
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मुंबई : कोर्ट ने ₹55 करोड़ के रीडेवलपमेंट फ्रॉड केस में बिल्डर अमरजीत शुक्ला की दूसरी जमानत याचिका खारिज की

मुंबई : कोर्ट ने ₹55 करोड़ के रीडेवलपमेंट फ्रॉड केस में बिल्डर अमरजीत शुक्ला की दूसरी जमानत याचिका खारिज की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिड-सिटी हाइट्स के मालिक अमरजीत शुक्ला की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 21 अगस्त को एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के नाम पर निवासियों से कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज़मानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा: “मामले की मेरिट के आधार पर, रिकॉर्ड में कुछ गंभीर परिस्थितियाँ हैं, जो इस आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाती हैं।
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंचने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं।
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मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज 

मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज  बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज कर दी, जो कोर्स के नियमों के अनुसार नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। छात्र ने दावा किया कि उसने फीस न चुका पाने के कारण गैप ईयर लिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्स की समय सीमा बढ़ाने से कोर्स के नियम बेमानी हो जाएँगे। छात्र आशीष श्यामकुमार नायर ने 2016 में वाईएमटी डेंटल कॉलेज, खारघर में डेंटल सर्जरी कोर्स की पढ़ाई शुरू की थी। 
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