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मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज 

मुंबई : नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया; 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज  बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक 27 वर्षीय छात्र की याचिका खारिज कर दी, जो कोर्स के नियमों के अनुसार नौ साल में अपनी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया था। छात्र ने दावा किया कि उसने फीस न चुका पाने के कारण गैप ईयर लिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्स की समय सीमा बढ़ाने से कोर्स के नियम बेमानी हो जाएँगे। छात्र आशीष श्यामकुमार नायर ने 2016 में वाईएमटी डेंटल कॉलेज, खारघर में डेंटल सर्जरी कोर्स की पढ़ाई शुरू की थी। 
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मुंबई :  फायरिंग में मकोका कोर्ट से लॉरेंस के साथी की जमानत याचिका की खारिज 

मुंबई :  फायरिंग में मकोका कोर्ट से लॉरेंस के साथी की जमानत याचिका की खारिज  मुंबई की एक विशेष अदालत ने पिछले साल अभिनेता सलमान खान के आवास पर हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य को जमानत देने से सोमवार को इन्कार कर दिया। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के न्यायाधीश महेश जाधव ने मोहम्मद रफीक सरदार चौधरी की जमानत याचिका खारिज कर दी। 14 अप्रैल, 2024 की सुबह, बाइक सवार दो व्यक्तियों, विक्की गुप्ता और सागर पाल ने बांद्रा पश्चिम स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था।
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मुंबई: दुष्कर्म की आरोपी शिक्षिका ने कोर्ट में दायर की जमानत याचिका

मुंबई: दुष्कर्म की आरोपी शिक्षिका ने कोर्ट में दायर की जमानत याचिका नाबालिग छात्र के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार एक प्रतिष्ठित स्कूल की 40 वर्षीय शिक्षिका ने बुधवार को जमानत के लिए याचिका दायर की है। इसके बाद मामले में आने वाले दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। बता दें कि मामला दिसंबर 2023 का है, जब स्कूल के वार्षिक समारोह से संबंधित विभिन्न बैठकों के दौरान आरोपी शिक्षिका को 16 वर्षीय छात्र के साथ प्रेम हो गया।
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मुंबई : महिला से 2.57 करोड़ रुपये की ठगी; वकील विनय कुमार खातू की जमानत याचिका खारिज

मुंबई : महिला से 2.57 करोड़ रुपये की ठगी; वकील विनय कुमार खातू की जमानत याचिका खारिज एक सत्र न्यायालय ने वकील विनय कुमार खातू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। खातू पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की रहने वाली 74 वर्षीय महिला क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की है। आरोप है कि खातू ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जाली आदेश दिखाकर महिला से 2.57 करोड़ रुपये की ठगी की। न्यायालय ने कहा कि अगर इस मामले में विनय कुमार खातू को जमानत दी जाती है, तो समाज में गलत संदेश जाएगा।
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