मुंबई मनपा को आई फिर प्लास्टिक की याद, धडल्ले से बिक रही प्लास्टिक पर रोक लगाने की गुहार …

मुंबई मनपा को आई फिर प्लास्टिक की याद, धडल्ले से बिक रही प्लास्टिक पर रोक लगाने की गुहार …

Rokthok Lekhani

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मुंबई : 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक की थैली का उपयोग करना प्रतिबंधित होने के बावजूद मार्केट में थैलियां खुले आम देखी जा सकती है। मनपा प्रशासन अब एक फिर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। दुकानदारों का आरोप है की प्रतिबंधित प्लास्टिक बनाना ही बंद किया जाए तो ही इस पर लगाम लग सकती है।ग्राहकों को थैली में सामान नही देने पर व्यवसाय पर असर पड़ता है।दुकानदारों ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण ही न हो सरकार को इस ओर कदम उठाने की जरूरत है।

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बता दे की मनपा प्रशासन ने एक बार फिर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक का उपयोग करने पर 2018 से ही रोंक लगी है । पिछले दो सालो से कोरोना महामारी फैलने के दौरान मनपा कर्मी लोगो को महामारी से बचाने में जुट गए थे जिससे प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई नही हुई जिसका फायदा उठाकर दुकान दार और आम जनता भी खुले आम प्लास्टिक का उपयोग करने लगे थे। मनपा ने फिर एक बार प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।

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प्लास्टिक की थैली, कप, प्लेट, चम्मच सहित होटल में पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल की जानेवाली प्लास्टिक इस्तेमाल पर मनपा दंडात्मक कार्रवाई करेगी। पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार, दूसरी बार 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 3 महीने की जेल व 25 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, परिवहन, बिक्री, भंडारण, हैंडलिंग और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। मनपा प्रशासन ने मुंबईकरों से अपील किया है कि कोई भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करे, अन्यथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने 23 मार्च 2018 को राज्य में प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधित प्लास्टिक में प्लास्टिक बैग (हैंडल के साथ और बिना) शामिल हैं।

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डिस्पोजेबल आइटम जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच आदि शामिल हैं। इसी तरह होटलों में खाद्य पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, तरल पदार्थ के पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कप / पाउच शामिल हैं। सभी प्रकार के भोजन, अनाज आदि की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक और प्लास्टिक रैप को इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मनपा ने सभी नागरिकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक वस्तुओं (उत्पादन, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग, भंडारण) का उपयोग न करने का आग्रह किया है।

मनपा के एक अधिकारी ने बताया कि हर वार्ड में टीम जल्द ही मार्केट व दुकानों में इस्तेमाल होनेवाली प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी वार्ड ऑफिसर्स को प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जो लोग बाजार से प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हुए पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी।


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