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मुंबई: मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मुंबई की संपत्तियों की नीलामी पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

मुंबई: मधु कोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला: मुंबई की संपत्तियों की नीलामी पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।
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नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. 
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मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत

मुंबई : 65 करोड़ रुपये के डीसिल्टिंग स्कैम के आरोपी केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 
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मुंबई : टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया

मुंबई : टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है। जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे। 
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