मुंबई : टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया

Mumbai: Ordered to give interim reward of 19 lakhs to tax informant

मुंबई : टैक्स मुखबिर को 19 लाख का अंतरिम इनाम देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है। जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे। 

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है। जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे। 
 
 
परमार ने अदालत से गुहार लगाई थी कि वह तीन दशकों से राज्य बिक्री कर विभाग को बहुमूल्य जानकारी मुहैया करा रहा है, जिसके कारण विभिन्न कर चोरों से कर वसूली हुई है। इसके बावजूद, उसे सरकारी योजना के तहत मिलने वाले इनाम से वंचित कर दिया गया।