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Mumbai 

मुंबई :  झूठे बयान के आरोप पर अलग सुनवाई का निर्देश

मुंबई :  झूठे बयान के आरोप पर अलग सुनवाई का निर्देश हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया।
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Maharashtra 

मुंबई : चंदन तस्करों को छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए

मुंबई : चंदन तस्करों को छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया।
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National 

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश

गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी।
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National 

मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश 

 मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश  मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया।
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