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Read More... गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश
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By Online Desk
अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
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मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। मुंबई : राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधायकों और सांसदों के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश
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महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।" लुधियाना : निजी अस्पताल लापरवाह उपचार; पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश
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उपभोक्ता आयोग कांगड़ा की अदालत ने एक अहम फैसले में पंजाब के लुधियाना के एक निजी अस्पताल व उसके चिकित्सकों को लापरवाह उपचार का दोषी ठहराते हुए अस्पताल की बीमा कंपनी द्वारा पीडि़ता को सात लाख 50 हज़ार रुपए का मुआवजा प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही अस्पताल को उपभोक्ता महिला को 20 हज़ार रुपए न्यायिक शुल्क के रूप में हुए खर्च के तौर भी भी अदा करने होंगे। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद की खंडपीठ ने उक्त अहम फैसला सुनाया है। 
